HSSC 24 ग्रुप मामला: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अंतिम मोड़ पर, 8 सितंबर को आएगा फैसला!
HSSC 24 ग्रुप मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते हाईकोर्ट में आज हुई तीखी बहस, 8 सितंबर को आ सकता है अंतिम फैसला।

By: दैनिक रियल्टी ब्यूरो | Date: | 05 Sep 2025
ब्रेकिंग न्यूज़: हरियाणा में CET मेंस के 24 ग्रुपों का भविष्य अब अंतिम चरण में है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, जिस कोर्ट केस ने हजारों युवाओं की जॉइनिंग को लंबित रखा था, उसकी आज सुनवाई हुई और अब उसका अंतिम फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही है, जिससे अभ्यर्थियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
HSSC 24 ग्रुप मामले में आज हुई अहम सुनवाई, 8 सितंबर को निर्णायक फैसला संभव
आज, 05 सितंबर 2025 को, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के 24 ग्रुपों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला उन सीईटी मेंस के 24 ग्रुपों से संबंधित है जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है, लेकिन उनका भविष्य कोर्ट केस के कारण अधर में लटका हुआ था। आज की सुनवाई में कोई अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन मामले को एक निर्णायक मोड़ मिल गया है। कोर्ट ने अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख सोमवार, 8 सितंबर 2025 तय की है, जो कि पहले की अपेक्षा काफी कम समय की है। सूत्रों के अनुसार, आज इस मामले पर 'अच्छी और तगड़ी बहस' हुई।
क्या है सीईटी मेंस के 24 ग्रुपों का कोर्ट केस? जानें मौजूदा स्थिति
HSSC 24 ग्रुप मामला दरअसल सीईटी मेंस परीक्षा से संबंधित 24 ग्रुपों की भर्तियों से जुड़ा है। इन ग्रुपों के अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों और कोर्ट केस के चलते उनकी नियुक्ति पर सवालिया निशान लगा हुआ है। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की निगाहें टिकी रहती हैं, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर उनके रोजगार और जीवन पर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से तेज हुई कार्यवाही, एचएसएससी भर्तियों पर दबाव
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। जानकारी के अनुसार, कुछ मामलों को लेकर बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और HSSC को विशेष हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि HSSC भर्तियों से संबंधित जो भी लंबित मामले पड़े हैं, उन्हें 'जल्दी से जल्दी निपटाया जाए'। माना जा रहा है कि HSSC 24 ग्रुप मामला उन्हीं लंबित मामलों में से एक हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में है। इसी कारण हाई कोर्ट भी इस मामले को प्राथमिकता से निपटाने में प्रयासरत है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा सके।
हाई कोर्ट का जल्द फैसला सुनाने का प्रयास: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र
आज की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जज साहब ने भी इस मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की मंशा जाहिर की। वीडियो स्रोत के अनुसार, जज साहब आज फैसला सुनाने ही वाले थे और यह पूरा निश्चय था कि आज फैसला देना है, लेकिन 'किसी कारणवश' यह रह गया। सुनवाई के दौरान इस बात का भी जिक्र हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि इन लंबित मामलों को 'इन्हीं सुनवाई में फाइनल मोड पर लेकर जाना है'। यह दर्शाता है कि हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दबाव है और वे इस HSSC 24 ग्रुप मामले को अब और अधिक समय तक लंबित नहीं रखना चाहते।
8 सितंबर को तय होगा 24 ग्रुपों का भविष्य: क्या सुरक्षित होंगे पद?
अब सभी की निगाहें सोमवार, 8 सितंबर 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद है कि इस दिन HSSC 24 ग्रुप मामला पर हाई कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ये 24 ग्रुप सुरक्षित रहेंगे या नहीं। यह 20 ग्रुप कहें या 24 ग्रुप, इनका भविष्य क्या होगा, यह केवल जज साहब का जो भी फैसला आएगा, उसी के बाद पता चलेगा। वर्तमान में इस पर कुछ भी कहना 'सही नहीं रहेगा'।
हरियाणा सरकार और युवाओं की निगाहें 8 सितंबर पर
HSSC 24 ग्रुप मामला हरियाणा के हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हरियाणा सरकार और HSSC भी इस मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाई कोर्ट द्वारा इस मामले को जल्द निपटाने का प्रयास एक सकारात्मक संकेत है। 8 सितंबर को आने वाला फैसला न केवल संबंधित 24 ग्रुपों के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह भविष्य की HSSC भर्तियों के लिए भी एक नजीर स्थापित कर सकता है।