ITR-U: क्या अपडेटेड रिटर्न से आयकर नोटिस खत्म? जानें सही नियम
आयकर ITR-U भरने से क्या नोटिस से मिलेगी मुक्ति? समझें अपडेटेड रिटर्न के नए नियम, कब भरें और कब नहीं। भारी जुर्माने से बचने के लिए जानें पूरी जानकारी और अपनी प्रोफाइल को 'रेड फ्लैग' होने से बचाएं।

बड़ी खबर: ITR-U को लेकर भारी कंफ्यूजन, क्या अपडेटेड रिटर्न भर देने से नोटिस हो जाएगा खत्म? जानिए नए नियम और बचाएं लाखों का नुकसान!
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का कॉन्सेप्ट पेश किए जाने के बाद से इसे लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या ITR-U भरने से उन्हें आए नोटिस से छुटकारा मिल जाएगा, या क्या इसे किसी भी स्थिति में भरा जा सकता है। यह पूरी जानकारी प्रैक्टिकल नॉलेज और डिपार्टमेंट के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर आधारित है, क्योंकि कानून में सीधे तौर पर सब कुछ स्पष्ट नहीं है। इस लेख में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें और बेवजह की परेशानियों से बच सकें।
ITR-U क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
डिपार्टमेंट ने लगभग दो साल पहले ITR-U या 'अपडेटेड रिटर्न' का कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) के तहत भरा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं को अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का मौका देना है। अगर आपने अपनी आय गलत घोषित की है, कोई आय दिखाने से चूक गए हैं, या गलत डिडक्शन (जैसे मेडिकल खर्च या अन्य) का दावा कर लिया है, तो आप ITR-U भरकर उसे सुधार सकते हैं। ऐसा करने पर आपको टैक्स के साथ-साथ ब्याज और कुछ पेनल्टी का भुगतान करना होता है। इसे 'वॉलंटरी कॉम्प्लायंस' माना जाता है, जिससे डिपार्टमेंट आप पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करता, ऐसा माना जाता है। हाल ही में, सरकार ने ITR-U फाइल करने की समय-सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अब आप असेसमेंट ईयर 2021-22 तक की ITR-U फाइल कर सकते हैं। हालांकि, ITR-U का उपयोग रिफंड क्लेम करने या अपनी आय को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
क्या नोटिस आने के बाद भर सकते हैं ITR-U?
यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका सीधा जवाब है: नहीं, नोटिस आने के बाद आप ITR-U नहीं भर सकते हैं। आयकर विभाग से एक बार नोटिस (जैसे धारा 143, 142, 131, 132, 133, 147, 148, 144) आ जाने के बाद ITR-U का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, जब तक कि नोटिस में विशेष रूप से ऐसा करने के लिए न कहा गया हो। यदि आप नोटिस मिलने के बावजूद ITR-U फाइल करते हैं, तो डिपार्टमेंट इसे स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जो टैक्स और पेनल्टी आप ITR-U के साथ भरेंगे, वह व्यर्थ हो जाएगा। बाद में असेसमेंट होने पर, आपको वही टैक्स फिर से किसी और सेक्शन में भरना होगा और पहले भरा हुआ पैसा एडजस्ट कराने के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे। किसी भी गलत सलाह देने वाले कंसल्टेंट से सावधान रहें जो ऐसा करने की सलाह दे।
इंटिमेशन मिलने पर क्या करें: ITR-U का सही उपयोग
यदि डिपार्टमेंट ने आपको कोई औपचारिक नोटिस नहीं भेजा है, बल्कि आपकी आईटीआर में किसी 'डिस्क्रिपेंसी' (गलती) के संबंध में केवल एक SMS या ईमेल (इंटिमेशन) भेजा है, तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। यह आपके लिए अपनी गलती सुधारने का एक महत्वपूर्ण मौका है। हालांकि, यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे केवल वही डिस्क्रिपेंसी ठीक करते हैं जो डिपार्टमेंट ने फ्लैग की है (जैसे राजनीतिक डोनेशन) और अन्य नकली डिडक्शन या अघोषित आय को वैसे ही छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है! ITR-U का मतलब है कि आप अपनी पूरी रिटर्न को अपडेट करें। अगर आपने कोई भी फर्जी क्लेम (जैसे एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस) लिया है या कोई आय छिपा रखी है, तो उसे भी सुधारें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और डिपार्टमेंट को बाद में अन्य गलतियाँ मिलती हैं, तो वह आपको नोटिस भेज सकता है और धारा 270A के तहत 200% तक की भारी पेनल्टी लगा सकता है।
ITR-U भरने के बाद भी आ सकता है नोटिस?
यह एक और आम गलतफहमी है कि ITR-U भरने के बाद डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेज सकता। यह पूरी तरह गलत है। आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद आपको नोटिस नहीं मिल सकता। यदि डिपार्टमेंट को आपके बारे में कोई अन्य आय या लेन-देन की जानकारी मिलती है जो आपने ITR-U में शामिल नहीं की है, तो वह आपको किसी भी समय, किसी भी संबंधित धारा के तहत नोटिस भेज सकता है। इसलिए, ITR-U फाइल करते समय पूरी ईमानदारी से सभी गलतियों को सुधारें।
अपनी प्रोफाइल को 'रेड फ्लैग' होने से कैसे बचाएं?
यदि आपको एक भी इंटिमेशन या नोटिस आया है, तो आपकी प्रोफाइल डिपार्टमेंट की नज़र में 'रेड फ्लैग' हो चुकी है। भविष्य में आपको नोटिस मिलने की संभावना बहुत अधिक है। डिपार्टमेंट अब केवल आपकी ITR या फॉर्म 16 को नहीं देखता, बल्कि आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट, सभी एसेट, लोन और हर अनक्लेम्ड डिपॉजिट (जैसे कैश डिपॉजिट) की जांच कर सकता है। इन अघोषित आय पर टैक्स और भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए, यदि आपको लगता है कि पिछले असेसमेंट इयर्स में भी आपसे कोई गलती हुई है, तो स्वेच्छा से (वॉलंटरी कॉम्प्लायंस) उन ITR को भी ITR-U के माध्यम से अपडेट कर लें। इससे आप बड़ी मुश्किलों और अत्यधिक पेनल्टी से बच सकते हैं।
सही सलाह और समय पर कार्रवाई क्यों है जरूरी?
गलत सलाह या लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक हालिया उदाहरण में, एक व्यक्ति को 500 रुपये के राजनीतिक डोनेशन की डिस्क्रिपेंसी का नोटिस आया था। लेकिन जब पूरी ITR की जांच की गई, तो पता चला कि उसने 3 लाख रुपये की अन्य गलत डिडक्शन (जैसे 80C, 80D, 80G, एचआरए) ले रखी थीं। इसका कुल टैक्स, ब्याज और पेनल्टी मिलाकर 2.68 लाख रुपये बना, जबकि नई टैक्स व्यवस्था में उसे सिर्फ 18,000 रुपये देने होते। यह 18,000 रुपये न देने का नतीजा था!
डिपार्टमेंट अब बहुत अधिक सक्रिय है और डेटा संग्रह कर रहा है (जैसे यूपी में भूमि रिकॉर्ड की जांच, लखनऊ में कंसल्टेंट्स पर छापे)। इसलिए, यदि आपको कोई नोटिस या इंटिमेशन आया है, तो तुरंत किसी अनुभवी और भरोसेमंद टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें। अपनी गलतियों को समय पर सुधारें और सही टैक्स और पेनल्टी भर दें। अवैध या फ़र्ज़ी रिफंड के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। याद रखें, अभी टैक्स और मिनिमम पेनल्टी भरकर आप भविष्य में लगने वाले 200% जुर्माने और बेवजह की भाग-दौड़ से बच सकते हैं।
. FAQs
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Q1: ITR-U क्या है? ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) आयकर विभाग द्वारा धारा 139(8A) के तहत शुरू की गई एक सुविधा है, जिससे करदाता अपनी पिछली भरी गई रिटर्न में हुई गलतियों जैसे छूटी हुई आय या गलत डिडक्शन को सुधार सकते हैं। इसमें टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करना होता है।
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Q2: क्या नोटिस मिलने के बाद ITR-U भर सकते हैं? नहीं, सामान्यतः आयकर विभाग से औपचारिक नोटिस (जैसे 143, 142) मिलने के बाद ITR-U नहीं भर सकते हैं, जब तक कि नोटिस में स्पष्ट रूप से ऐसा करने का निर्देश न हो। ऐसा करने पर भरा गया टैक्स व्यर्थ हो सकता है।
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Q3: इंटिमेशन मिलने पर ITR-U कैसे भरें? यदि आपको SMS या ईमेल (इंटिमेशन) द्वारा डिस्क्रिपेंसी की सूचना मिली है, तो आप ITR-U भर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप डिपार्टमेंट द्वारा फ्लैग की गई समस्या के साथ-साथ अपनी रिटर्न की सभी अन्य गलतियों और नकली डिडक्शंस को भी सुधारें।
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Q4: क्या ITR-U भरने के बाद भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। धारा 139(8A) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ITR-U भरने के बाद नोटिस नहीं आएगा। यदि डिपार्टमेंट को आपकी कोई अन्य अघोषित आय मिलती है, तो वह किसी भी धारा के तहत नोटिस भेज सकता है।
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Q5: ITR-U कब तक फाइल की जा सकती है? हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार, ITR-U अब असेसमेंट ईयर 2021-22 से लेकर अगले 4 सालों तक की अवधि के लिए फाइल की जा सकती है। यह करदाताओं को अपनी पुरानी रिटर्न में सुधार करने का पर्याप्त अवसर देता है।