करमू जमानत अपडेट: मनीषा मामले में गलत धारा 66एफ हटेगी, यूट्यूबर्स को बड़ी राहत का ऐलान! जानिए पूरी खबर

मनीषा मामले में गिरफ्तार पत्रकार करमू की जमानत की उम्मीद बढ़ी। भिवानी SP ने धारा 66एफ हटाने और 35 अन्य यूट्यूबर्स को राहत देने का आश्वासन दिया। जानें डिजिटल मीडिया यूनियन की SP से मुलाकात का पूरा अपडेट।

Aug 25, 2025 - 15:00
Aug 25, 2025 - 16:07
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करमू जमानत अपडेट: मनीषा मामले में गलत धारा 66एफ हटेगी, यूट्यूबर्स को बड़ी राहत का ऐलान! जानिए पूरी खबर
पत्रकार करमू की जमानत, मनीषा मामला, यूट्यूबर्स को राहत

दैनिक रियल्टी ब्यूरो | 25 अगस्त 2025

मनीषा मामले में गिरफ्तार पत्रकार करमू की जमानत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भिवानी पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुमित कुमार ने डिजिटल मीडिया संगठन के पदाधिकारियों और यूट्यूबर साथियों को आश्वासन दिया है कि करमू पर लगाई गई 'आतंकवाद' से जुड़ी धारा 66एफ को जल्द ही हटा दिया जाएगा, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। इसके साथ ही, मनीषा प्रकरण में नामजद किए गए 35 अन्य यूट्यूबर्स को भी बेवजह परेशान न करने और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। इस संतोषजनक जवाब के बाद सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों में उम्मीद की किरण जगी है।

एसपी से हुई अहम मुलाकात: गलत धाराओं पर जोरदार आपत्ति

डिजिटल मीडिया संगठन के पदाधिकारी और भिवानी-हिसार से आए कुछ यूट्यूबर साथी सोमवार को भिवानी एसपी सुमित कुमार से मिले। उन्होंने एसपी के सामने मनीषा प्रकरण में यूट्यूबर साथियों, खासकर करमू पर लगाई गई 'गलत धाराओं' का मुद्दा मजबूती से उठाया। यूनियन की टीम ने बताया कि करमू पर लगाई गई धारा 66एफ, जो कि 'आतंकवाद' से संबंधित है, का कोई औचित्य नहीं बनता और यह एक गलत धारा है। लगभग एक घंटे चली इस बातचीत में, उन्होंने एसपी को सोशल मीडिया पर 'शिकंजा कसने' और 35 यूट्यूबर्स पर कार्रवाई के आदेश जारी करने को लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कीं।

धारा 66एफ पर एसपी का आश्वासन: मिलेगी बड़ी राहत

एसपी सुमित कुमार ने डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों की बात को ध्यान से सुना और तुरंत प्रभाव से धारा 66एफ को हटाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धारा बनती ही नहीं है और पुलिस की ओर से इसे हटाने के आदेश भी शायद जारी कर दिए गए होंगे। यह करमू के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस धारा के हटने के बाद उनकी जमानत मिलने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। यूनियन को पूरी उम्मीद है कि पहली बेल लगते ही करमू जल्द ही उनके बीच होंगे।

35 अन्य यूट्यूबर्स का क्या होगा? पुलिस ने दिया भरोसा

करमू के अलावा, मनीषा प्रकरण की कवरेज करने वाले लगभग 35 अन्य यूट्यूबर्स के नाम भी सामने आए थे, जिन पर कार्रवाई की बात चल रही थी। एसपी साहब ने इन सभी यूट्यूबर्स को भी आश्वासन दिया है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा और ना ही गलत होने दिया जाएगा। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है और किसी को भी नाजायज इस केस में नहीं फंसाया जाएगा। उन्होंने यूट्यूबर समुदाय को बेफिक्र रहने को कहा है, क्योंकि पुलिस सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है।

मेनस्ट्रीम मीडिया और दोहरे व्यवहार पर भी उठाई आवाज

डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों ने एसपी के सामने यह सवाल भी उठाया कि जब सोशल मीडिया पत्रकारों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो नेशनल और मेनस्ट्रीम मीडिया, जो मनीषा प्रकरण से जुड़ी समान खबरें चला रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यूनियन ने एसपी को कई मेनस्ट्रीम चैनलों और वेबसाइटों के स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जिन्होंने करमू की तरह ही रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने सरकार से 'दोहरी नीति' न अपनाने का संदेश भिजवाया है और मांग की है कि अगर सोशल मीडिया पत्रकार गलत हैं तो मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी ने इस मुद्दे को संज्ञान में लेने की बात कही है और कहा कि सारी चीजें उनके पास धीरे-धीरे आ रही हैं।

पत्रकारों के लिए एसपी की सलाह: निष्पक्ष रिपोर्टिंग है जरूरी

मुलाकात के दौरान, एसपी और यूनियन के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पत्रकारों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कभी भी खबर में 'पार्टी' न बनें और ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अग्रेसिव न हों, क्योंकि ऐसे मामले बिगड़ सकते हैं। यह जरूरी है कि रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों को दिखाया जाए और केवल 'सच्ची चीजें' और 'सख्त साक्ष्य' ही जनता के सामने रखे जाएं। पुलिस ने बताया कि मनीषा प्रकरण में कुछ गलत चीजें भी जनता के बीच गईं, जिससे बड़ा बवाल हुआ। यूट्यूबर्स को धैर्य रखकर काम करने और पुलिस को अपना काम करने देने की सलाह दी गई है।

करमू की जल्द रिहाई की उम्मीद और आगे की जांच

फिलहाल, मनीषा प्रकरण की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन यूट्यूबर्स पर दर्ज मामलों की जांच पुलिस ही कर रही है। एसपी ने भरोसा दिया है कि करमू भाई को बहुत जल्द राहत मिलेगी, हो सकता है कि आज ही रात उन्हें मिल जाए। अन्य यूट्यूबर साथियों के लिए भी अच्छी खबर एक या दो दिन में आ जाएगी। डिजिटल मीडिया संगठन ने इस बातचीत को 'संतोषजनक' बताया है और उम्मीद जताई है कि अब किसी यूट्यूबर के साथ अन्याय नहीं होगा।

FAQs

Q1: पत्रकार करमू को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? A1: पत्रकार करमू को मनीषा प्रकरण की कवरेज के दौरान कथित तौर पर गलत धाराएं लगाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धारा 66एफ भी शामिल थी, जिसे अब हटाने का आश्वासन दिया गया है।

Q2: धारा 66एफ क्या है और यह करमू पर क्यों लगाई गई थी? A2: धारा 66एफ आतंकवाद से संबंधित है। डिजिटल मीडिया यूनियन के अनुसार, यह धारा करमू पर गलत तरीके से लगाई गई थी क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग में इसका कोई औचित्य नहीं बनता था।

Q3: भिवानी एसपी ने यूट्यूबर्स को क्या आश्वासन दिया है? A3: भिवानी एसपी सुमित कुमार ने धारा 66एफ हटाने, करमू को जल्द जमानत मिलने और 35 अन्य यूट्यूबर्स पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, ताकि किसी को बेवजह न फंसाया जाए।

Q4: पत्रकारों को भविष्य में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? A4: एसपी और यूनियन पदाधिकारियों ने पत्रकारों को सलाह दी है कि वे अग्रेसिव न हों, केवल दोनों पक्षों को दिखाएं, सच्ची रिपोर्टिंग करें, और खुद को खबर का हिस्सा न बनाएं।

Q5: मनीषा मामले की जांच अब कौन कर रहा है? A5: मनीषा मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि, यूट्यूबर्स पर दर्ज मामलों की जांच पुलिस अभी भी कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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