Manisha Case: मनीषा मामला: करमू समेत 10 यूट्यूबर पर FIR, उम्रकैद का खतरा!
Manisha Case: मनीषा मामले में देसी पत्रकार करमू सहित 10 यूट्यूबर पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज। जानें क्या हैं आरोप, उम्रकैद की सजा का क्या है प्रावधान और CBI जांच का ताज़ा अपडेट।

बड़ा खुलासा: मनीषा मामले में 10 यूट्यूबर पर FIR का बड़ा झटका, देसी पत्रकार करमू को उम्रकैद का खतरा!
Manisha Case: भिवानी, हरियाणा: मनीषा मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। देसी पत्रकार करमू सहित तकरीबन 10 यूट्यूबरों और कई समाजसेवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इन धाराओं में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल, करमू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि अन्य नामजद लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। हरियाणा पुलिस की इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है, वहीं मनीषा का कथित हत्याकांड अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है।
करमू और 10 अन्य यूट्यूबर पर गंभीर धाराएं, उम्रकैद का खतरा!
मनीषा मामले में भिवानी पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। देसी पत्रकार करमू पर इंफॉर्मेशन एक्ट 67A, 72, 196, 353 और 66F जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, जिससे करमू समेत अन्य नामजद यूट्यूबरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। करमू की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उन्हें दोषी पाया और जेल भेज दिया। अब उन्हें सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना होगा। यदि 14 दिन के भीतर जमानत नहीं मिलती, तो 4 तारीख को उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा और फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है।
मनीषा मामले में कौन-कौन हुए नामजद? जानें सभी के नाम
FIR में सिर्फ देसी पत्रकार करमू ही नहीं, बल्कि करीब 10 से 12 अन्य लोग भी नामजद हैं, जिनमें यूट्यूबर और समाजसेवी शामिल हैं। फिलहाल सिर्फ करमू की गिरफ्तारी हुई है, जबकि धर्मू को फरार बताया जा रहा है। जिन अन्य यूट्यूबर और समाजसेवियों के नाम FIR में दर्ज हैं, वे हैं:
- देसी पत्रकार धर्मू
- भिवानी वाले एचआर 160 (फेसबुक/इंस्टाग्राम पेज)
- हर्ष छिकारा (समाजसेवी)
- राजपूत प्रीति
- हरियाणा भाईचारा लवकुश दहिया
- न्यूज़ हिसार
- नितिन ढिगाना
- न्यूज़ एचआर 16 (यूट्यूब चैनल)
- ऋतिक शर्मा व्लॉग्स
- देसी भाईचारा न्यूज़ 696
- एचआर न्यूज़ 2316
इन सभी पर वही धाराएं लगी हैं जो करमू पर हैं। इसके अतिरिक्त, दो और FIR भी दर्ज हुई हैं, जिनमें अन्य यूट्यूबरों या प्रकरण से जुड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।
हरियाणा पुलिस की कार्रवाई: डीजीपी का सख्त संदेश और सोशल मीडिया की छानबीन
हरियाणा के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि बगैर तथ्य के भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उन सभी लोगों के Instagram, YouTube, Facebook और Twitter अकाउंट खंगाल रही है, जिन्होंने इस प्रकरण के दौरान लोगों को बरगलाने या दंगा भड़काने वाली पोस्ट की हैं। धर्मू के खिलाफ भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालने के आरोप हैं, जिसे पुलिस दंगा भड़काने की कोशिश मान रही है। पुलिस का कहना है कि करमू की सबसे अधिक वीडियो और पोस्ट हैं।
सीबीआई को सौंपा गया मनीषा मामला: क्या मिलेगा न्याय?
मनीषा के कथित हत्याकांड को लेकर हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट और दो बार के पोस्टमार्टम से परिजन और धरने पर बैठे हरियाणावासी संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह केस सीबीआई को सौंपने का ट्वीट किया। 10 दिन के बाद हरियाणा पुलिस यह पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर कर देगी। हालांकि, सीबीआई जांच की गति को लेकर लोगों में सवाल बने हुए हैं। कुछ पुराने सीबीआई मामलों का उदाहरण देते हुए यह भी कहा गया है कि फैसले आने में दशकों लग जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय सिंह चौटाला ने तो इस मामले की जांच पंजाब पुलिस को सौंपने की बात कही है, क्योंकि उन्हें हरियाणा पुलिस या सीबीआई पर विश्वास नहीं है।
असली बनाम नकली पत्रकार: क्या सोशल मीडिया ही बना आसान निशाना?
इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया पत्रकारों को ही निशाना बनाया जा रहा है? कई लोगों का कहना है कि जब देसी पत्रकारों ने इस मामले को उठाया, तभी यह इतना हाईलाइट हो पाया। वहीं, बड़े टीवी चैनलों पर इस हत्याकांड को कई बार दो-दो मिनट भी नहीं मिले, जबकि सोशल मीडिया ने इसे लगातार चलाया। लोगों का यह भी तर्क है कि जिन बातों को सोशल मीडिया पर दिखाया गया, वही बातें नेशनल चैनलों ने भी दिखाईं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह बहस भी छिड़ गई है कि कौन असली पत्रकार है और कौन नकली, और क्या डिग्री ही पत्रकारिता का पैमाना है? विज्ञापन लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, जहां यह बताया गया कि चाहे नेशनल चैनल हो या यूट्यूबर, सभी विज्ञापन लेते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर वे मानवता के नाते भी काम करते हैं।
FAQs
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Q1: मनीषा मामले में किन-किन पर FIR दर्ज हुई है? मनीषा मामले में देसी पत्रकार करमू सहित लगभग 10 से 12 यूट्यूबर और समाजसेवियों पर FIR दर्ज की गई है, जिनमें धर्मू, हर्ष छिकारा, राजपूत प्रीति, लवकुश दहिया और अन्य शामिल हैं।
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Q2: देसी पत्रकार करमू को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है? देसी पत्रकार करमू को इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 67A, 72, 196, 353 और 66F के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन धाराओं में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
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Q3: मनीषा मामले की जांच अब कौन कर रहा है? मनीषा के कथित हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी।
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Q4: भड़काऊ पोस्ट डालने पर क्या सजा हो सकती है? भड़काऊ पोस्ट डालने पर इंफॉर्मेशन एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिनमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। हरियाणा डीजीपी ने भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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Q5: क्या सभी यूट्यूबरों पर कार्रवाई हुई है या सिर्फ करमू पर? फिलहाल FIR में करमू सहित लगभग 10-12 यूट्यूबरों और समाजसेवियों के नाम दर्ज हैं। हालांकि, अभी तक सिर्फ करमू की गिरफ्तारी हुई है, और धर्मू को फरार बताया जा रहा है।