GST दरों में बड़ा बदलाव: आम आदमी को मिलेगा बड़ा झटका या राहत? जानिए ताज़ा अपडेट
नई GST दरें लागू होने से आम आदमी के दैनिक जीवन पर पड़ेगा सीधा असर। जानिए किन वस्तुओं पर कम हुईं GST दरें और किसको मिलेगी राहत।

दैनिक रियल्टी ब्यूरो | By: Neeraj Ahlawat | Date: 04 Sep 2025
ब्रेकिंग न्यूज़: GST दरों में ऐतिहासिक बदलाव, आम आदमी को बड़ी राहत की उम्मीद!
केंद्र सरकार ने GST परिषद के माध्यम से ऐतिहासिक GST दरों में सुधार की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। यह सुधार न केवल दरों को युक्तिसंगत बनाता है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और जीवनयापन में आसानी पर भी केंद्रित है, जिससे व्यवसायों को GST के साथ काम करने में अधिक सुविधा होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम आदमी पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है, जिसके तहत दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर GST दरों में भारी कमी की गई है। इस व्यापक बदलाव से श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को भी विशेष सहायता मिलेगी। GST परिषद ने दिनभर की गहन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए, जिसमें सभी वित्त मंत्री मौजूद थे और "आम आदमी के भले के लिए हम सब साथ हैं" का संकल्प लिया गया।
यह व्यापक सुधार विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। उलटी शुल्क संरचना की समस्याओं को ठीक किया गया है, वर्गीकरण संबंधी मुद्दों को सुलझाया गया है, और GST दर युक्तिकरण के बारे में स्थिरता और अनुमान सुनिश्चित की गई है। परिषद ने GST स्लैब को भी घटाकर केवल दो करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और रिफंड को सरल बनाने सहित 'ईज ऑफ लिविंग' के मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बढ़ी हुई सत्यापन उपायों जैसे व्यापार सुविधा उपायों और प्रक्रिया सुधारों को भी अपनाया गया है। सरकार ने इस पहल को "राजस्व हानि" के बजाय "शुद्ध राजस्व निहितार्थ" के रूप में देखा है, जिसका अनुमान लगभग 48,000 करोड़ रुपये है, लेकिन आर्थिक उछाल, उपभोक्ता व्यवहार में सुधार और बढ़ी हुई अनुपालन से राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।
GST दरों में बड़ी कटौती: आम आदमी को राहत
GST दरों में किए गए बदलावों का सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा, क्योंकि दैनिक उपयोग की कई आवश्यक वस्तुओं पर GST दरों में भारी कमी की गई है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान जैसी कई वस्तुएं, जो पहले 18% या 12% के स्लैब में थीं, अब 5% GST के दायरे में आ गई हैं। इसके अलावा, नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर और घी जैसी खाद्य वस्तुएं भी अब 5% GST के तहत होंगी। विजन सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे और गॉगल्स भी 28% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। इन परिवर्तनों से परिवारों के मासिक बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे महंगाई के इस दौर में कुछ राहत मिल सकेगी।
इन वस्तुओं पर GST हुई शून्य या 5%
GST परिषद ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं पर GST दरों को शून्य या 5% तक घटाकर आम जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। अल्ट्रा हाई टेंपरेचर (UHT) दूध, पनीर और सभी प्रकार की भारतीय रोटियां (जैसे रोटी, चपाती, पराठा) जो पहले 5% GST के दायरे में थीं, अब शून्य GST के तहत आएंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं; 33 जीवनरक्षक दवाएं और औषधियां 12% से शून्य, और 5% से शून्य कर दी गई हैं। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली तीन जीवनरक्षक दवाएं भी 12% से शून्य कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, कई अन्य दवाएं, डायग्नोस्टिक किट, रिएजेंट्स और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम भी 12% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें ट्रैक्टर, कृषि/बागवानी मशीनें, कटाई/गहाई मशीनें और 12 विशिष्ट बायोपेस्टिसाइड्स को 12% से 5% तक लाया गया है। प्राकृतिक मेन्थॉल, हस्तशिल्प और चमड़े के मध्यवर्ती सामान भी 5% के दायरे में आ गए हैं।
ऑटोमोबाइल और मध्यम वर्ग के लिए खास बदलाव
मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ लक्जरी और ऑटोमोबाइल वस्तुओं पर भी GST दरों में कटौती की गई है। एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़े टेलीविजन अब 28% के बजाय 18% GST के अधीन होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सभी टेलीविजन 18% GST के दायरे में आ गए हैं। डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कारें और 350cc या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भी 28% से 18% पर आ गई हैं। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर GST को 28% से घटाकर 18% किया गया है, और सभी ऑटो पार्ट्स पर अब 18% की एक समान दर लागू होगी, चाहे उनका कोड कुछ भी हो। तीन-पहिया वाहनों पर भी GST 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। सीमेंट पर भी GST 28% से घटाकर 18% की गई है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है।
विशेष 40% GST दरें और इनवर्टेड ड्यूटी का सुधार
कुछ खास प्रकार के उत्पादों पर, जिन्हें 'सिन' या 'सुपर लग्जरी' वस्तुएं माना जाता है, के लिए 40% की विशेष GST दर प्रस्तावित और स्वीकृत की गई है। इसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद जैसे जर्दा, असंसाधित तंबाकू और बीड़ी शामिल हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त चीनी या अन्य स्वीटनिंग मैटर वाले वातित जल, फ्लेवर्ड कैफीनेटेड पेय, कार्बोनेटेड पेय, फ्रूट ड्रिंक या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय, और अन्य गैर-मादक पेय (कम दरों पर निर्दिष्ट लोगों को छोड़कर) भी 40% GST के तहत आएंगे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए मझोली और बड़ी कारें, 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, नौकाएं और आनंद या खेल के लिए अन्य जहाज भी 40% के दायरे में लाए गए हैं। साथ ही, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर GST अब लेनदेन मूल्य के बजाय खुदरा मूल्य (RSP) पर लगाया जाएगा।
सरकार ने लंबे समय से चली आ रही 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' की समस्या को भी ठीक किया है। मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में, मानव निर्मित फाइबर पर GST दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित यार्न पर 12% से 5% कर दी गई है। इसी तरह, उर्वरक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर GST को 18% से 5% करके इस समस्या को सुधारा गया है, जो उर्वरक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस प्लांट, पवनचक्की, सौर कुकर, सौर जल हीटर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के पुर्जों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
बीमा सेवाओं पर GST छूट: बढ़ी कवरेज की उम्मीद
आम आदमी के लिए बीमा को अधिक किफायती बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से, बीमा सेवाओं पर GST में महत्वपूर्ण छूट दी गई है। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ, ULIP (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) या एंडोमेंट पॉलिसियां हों, और उनके पुनर्बीमा पर GST से छूट दी गई है। इसी तरह, परिवार फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा पर भी GST से छूट दी गई है। यह कदम लाखों लोगों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद करेगा और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
लागू होने की तारीख और राजस्व का अनुमान
ये सभी GST दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है। हालांकि, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों, असंसाधित तंबाकू और बीड़ी जैसे तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर मौजूदा GST दरें (28% और लागू होने वाला क्षतिपूर्ति उपकर) तब तक जारी रहेंगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खाते के तहत ऋण और ब्याज भुगतान की बाध्यताएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जातीं। इन तंबाकू उत्पादों के लिए वास्तविक संक्रमण तिथि तय करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और GST परिषद की अध्यक्ष अधिकृत होंगी।
सरकार ने इस व्यापक GST दर युक्तिकरण के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपये के शुद्ध राजस्व निहितार्थ का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 की खपत के आधार पर है। हालांकि, इसे "राजस्व हानि" के रूप में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि इस सुधार से आर्थिक उछाल (buoyancy effects), उपभोक्ता व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और अनुपालन में सुधार के कारण राजस्व में वृद्धि होगी। पहले भी दरों में कमी से अनुपालन में सुधार देखा गया है, और यह उम्मीद की जाती है कि ये सकारात्मक परिवर्तन केंद्र और राज्यों दोनों के लिए वित्तीय रूप से स्थायी होंगे।
FAQs
Q1: नई GST दरें कब से लागू होंगी? A1: नई GST दरें अधिकांश वस्तुओं पर 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर पुरानी दरें तब तक जारी रहेंगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर ऋण पूरी तरह चुकाया नहीं जाता।
Q2: किन वस्तुओं पर GST दरें कम हुई हैं? A2: हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल, खाद्य पदार्थ (नमकीन, कॉफी, घी), कृषि मशीनें, जीवनरक्षक दवाएं, चश्मे, एयर कंडीशनर और छोटी कारों सहित कई वस्तुओं पर GST दरें 18% या 12% से घटाकर 5% या 18% कर दी गई हैं।
Q3: तंबाकू उत्पादों पर GST दरों का क्या होगा? A3: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा 28% GST और क्षतिपूर्ति उपकर तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित ऋण पूरी तरह से चुका नहीं दिए जाते। इन पर GST अब खुदरा मूल्य (RSP) पर लगेगा।
Q4: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है और इसे कैसे सुधारा गया? A4: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब तैयार उत्पाद पर कच्चे माल की तुलना में कम GST होती है। इसे मानव निर्मित वस्त्रों (फाइबर और यार्न पर GST कम करके) और उर्वरक क्षेत्र (सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया पर GST कम करके) में सुधारा गया है।
Q5: GST दरों में बदलाव से सरकार के राजस्व पर क्या असर होगा? A5: GST दरों में बदलाव से लगभग 48,000 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व निहितार्थ होने का अनुमान है। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि आर्थिक उछाल, उपभोक्ता व्यवहार में सुधार और बेहतर अनुपालन से राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे यह fiscally स्थायी रहेगा।